महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक निर्देश
1 महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का धूम्रपान करना एवं पान मसाला व तम्बाकू का सेवन निषेध है । इसका सेवन करते समय पाए जाने पर अर्थदंड वसूला जा सकता है । संबंधित के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही भी की जा सकती है ।
2 महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं द्वारा मोबाइल का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है ।
3 महाविद्यालय की किसी भी सामग्री जैसे पुस्तक, प्रयोगशाला की सामग्री, कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि को हानि पहुंचाने पर अर्थदंड का प्रावधान है तथा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।
4 क्रीडा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय तात्कालिक नियम बनाए जाते हैं, उनका अनुपालन अनिवार्य है। परीक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के सभी नियम लागू होगे ।
5 सभी छात्र-छात्राएं महाविद्यालय से प्राप्त परिचय पत्र अपने साथ रखेंगे । परिसर में इसे कभी भी दिखाने का आदेश दिया जा सकता है ।
6 शिक्षकों एवं कार्मिकों के प्रति छात्र-छात्राओं का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए । अभद्र व्यवहार की स्थिति में तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
7 प्रवेश के पश्चात किसी भी अनियमितता या अनुशासनहीनता पाए जाने की स्थिति पर प्रवेश तत्काल निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा ।