उत्तराखंड के मूल निवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / विकलांग छात्र-छात्राओं को समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। समय-समय पर शासनादेशों के अनुसार ही इन छात्रवृत्तियों का वितरण किया जाता है। इसके लिए विद्यार्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र पर वांछित प्रमाण-पत्रों सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी पड़ती हैं।
छात्रवृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु:
अध्ययनरत विद्यार्थी की न्यूनतम उपस्थिति – यदि कक्षा में विद्यार्थी की उपस्थिति 75% से कम है, तो उसे किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। 74.99% उपस्थिति को 75% नहीं माना जाएगा। उपस्थिति का नियमित विवरण समाज कल्याण विभाग को भेजा जाएगा।
बी.ए. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र-छात्राएँ – केवल उन्हीं विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिन्होंने महाविद्यालय में मुख्य परीक्षा न्यूनतम अंकों से उत्तीर्ण की हो।
पारिवारिक आय सीमा – छात्रवृत्ति केवल उन छात्र-छात्राओं को दी जाएगी, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय शासन द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत हो।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया – छात्रवृत्ति के लिए आवेदक को www.escholarship.uk.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही, आवेदन पत्र की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति सहित महाविद्यालय कार्यालय में जमा करनी होगी।